Aadhar-Electricity Bill Link in Haryana: हरियाणा में बिजली बिल से आधार लिंक अनिवार्य, नहीं भरा बिल तो होगी सख्त कार्रवाई

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Aadhar-Electricity Bill Link in Haryana: उपभोक्ताओं के लिए जानिए जरूरी जानकारी

हरियाणा में बिजली बिल से आधार लिंक अनिवार्य! सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नहीं भरा बिल तो होगी सख्त कार्रवाई

अब बिजली बिल भरने में लापरवाही भारी पड़ सकती है। हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं के बिजली बिल को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश जारी कर दिया है।

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि सभी बिजली उपभोक्ताओं के अकाउंट आधार से जुड़े हों और जो उपभोक्ता बिल नहीं चुका रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

यह कदम न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है, बल्कि इससे बकायेदारों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। इस फैसले के बाद अब बिजली विभाग की नज़र हर उस उपभोक्ता पर होगी जो समय पर बिल नहीं चुका रहा।

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बिजली अदालत: अब सीधे अधिकारियों से मिल सकेंगे उपभोक्ता

हरियाणा सरकार अब बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए “बिजली अदालत” की शुरुआत कर रही है।
हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में यह अदालत लगेगी, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे।

यहां निम्न मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी:

  • गलत बिजली बिल
  • गड़बड़ मीटर रीडिंग
  • खराब मीटर बदलवाने की मांग
  • बकाया बिल की स्थिति

ऊर्जा मंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि बिजली कार्यालयों में जन सुविधा बढ़ाई जाए, जैसे पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और गर्मी से राहत देने के लिए छाया का इंतजाम।

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डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम

बिजली बिल और आधार को लिंक करना डिजिटल ट्रैकिंग और ऑडिटिंग को मजबूत करेगा। इससे:

  • फर्जी कनेक्शन कम होंगे
  • सब्सिडी की निगरानी बेहतर होगी
  • पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

सरकार का फोकस यह भी है कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप और CSC केंद्रों के जरिए बिल चुकाने के लिए जागरूक किया जाए।

रोहतक में विशेष शिकायत समाधान बैठक

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन में एक विशेष बैठक आयोजित की है। यह बैठक झज्जर जिले के उपभोक्ताओं के लिए खास है, जिसमें वे अपनी बिजली संबंधी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।

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बैठक की हाइलाइट्स:

  • अध्यक्षता करेंगे चेयरमैन Zonal CGRF
  • 1 लाख से 3 लाख रुपये तक के विवादों पर सुनवाई
  • उच्च अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट उपभोक्ता यहां अपील कर सकेंगे

निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए बैठक में भाग लें।

Mohd Hafiz

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