हरियाणा हाईकोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है, सरकार से नियमित रोजगार के लिए एक नीति बनाने का आदेश

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चंडीगड़ न्यूज़ :- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से उन कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है, जहां संविदा कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल देने के बाद मर जाते हैं, लेकिन पदों की कमी के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जाता है। हरियाणा के महाधिवक्ता (एजी) को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

शुक्रवार को, एटर्नी जनरल ने बेंच को सूचित किया कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक अलग कैडर बनाने का विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा लेकिन गेस्ट टीचर की तरह 58 वर्ष तक सेवा कर सकेगा।

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सरकार के इस जवाब पर बेंच ने इस निर्णय को प्रश्नित किया और सुझाव दिया कि ऐसी नीति बनाई जाए जिससे इन कर्मचारियों की सेवा को नियमित किया जा सके। अदालत ने सुनवाई को पंद्रह दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, सरकार को अपनी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए समय देते हुए।

कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायाधीश अमन चौधरी ने इन आदेशों को पारित किए, जबकि उन्होंने राज्य में 2007 से कढ़ाई और सुई कार्य प्रशिक्षक के रूप में सेवारत महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक मामले की सुनवाई की।

इसके बीच, राज्य में लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए, राज्य सरकार ने एक कैडर बनाने की योजना पेश की, जिसमें प्रशासनिक विभाग के अनुमति के साथ, वित्त विभाग के सुझाव पर, इस प्रकार के कर्मचारियों को नियोक्ता बनाने के लिए कुछ पद बना सकता है।

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नीति में आगे यह कहा गया है कि वित्त विभाग को सलाह दी गई है कि जब भी कोई विभाग/बोर्ड/निगम/स्वायत्त इकाइयां नियमितीकरण नीतियों के तहत व्यक्तियों को नियमित कर रही हैं, प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग की मंजूरी के साथ, ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए कुछ पद सृजित कर सकता है।

Mohd Hafiz

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