Nuh POCSO Court Verdict में नूह जिले की विशेष पोक्सो कोर्ट ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई।
नूह की विशेष पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला
जिला नूह की विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला नूह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अंशु संजीव तिंजन द्वारा सुनाया गया। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
यह मामला 10 फरवरी 2023 का है। सहायक पुलिस अधीक्षक नूह आयुष यादव के अनुसार पीड़िता अपनी मां के साथ लकड़ी लेने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ताहिर ने बच्ची को अकेला पाकर जबरन अपने घर में खींच लिया। उसकी चाची रहीला उर्फ गुड्डी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताहिर ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत के बाद पीड़िता के घर में की गई मारपीट
Nuh POCSO Court Verdict के अनुसार घटना की शिकायत करने पर आरोपियों के परिवार के करीब 14 लोग पीड़िता के घर में घुस आए। आरोपियों ने घर में जमकर मारपीट की और पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में ताहिर और उसकी चाची रहीला उर्फ गुड्डी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।
149 गवाहों के आधार पर 2 साल 9 महीने में आया फैसला
कोर्ट ने कुल 149 गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर महज 2 साल 9 महीने में फैसला सुना दिया, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तत्परता को दर्शाता है। पुलिस ने जांच के शुरुआती चरण में ही सभी जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिससे अदालत में मजबूती से पैरवी संभव हो सकी। फिलहाल दोनों दोषी जिला कारागार नूह में बंद हैं और अभी तक जुर्माना जमा नहीं किया गया है।








