Haryana Part-Time Daily Wages 2025: हरियाणा सरकार ने पार्ट-टाइम और डेली वेज कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ा दिया है। जानें नए रेट, लागू तिथि और किन विभागों पर होगा असर।
हरियाणा में पार्ट-टाइम और डेली वेज कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत पार्ट-टाइम और दिहाड़ी मजदूरों (Daily Wage Workers) के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह संशोधित वेतन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।
नए वेतन दर (Revised Daily & Hourly Wages)
सरकार ने वेतन को दो कैटेगरी में बांटा है, जो निगम वेतन दरों के आधार पर तय किए गए हैं:
Monthly Nigam Wage | Per Day Wage | Per Hour Wage | Monthly (1hr/day) |
---|---|---|---|
₹19,900/- | ₹765/- | ₹96/- | ₹2,487/- |
₹24,100/- | ₹927/- | ₹116/- | ₹3,012/- |
नोट: यदि वेतन में किसी भी राशि में 50 पैसे या उससे अधिक हो, तो उसे अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह नई वेतन दरें हरियाणा सरकार के अधीन काम करने वाले निम्न कर्मचारियों पर लागू होंगी:
- सभी विभागों में कार्यरत पार्ट-टाइम वर्कर्स
- डेली वेज कर्मचारी (Daily Basis)
- निगमों, बोर्डों, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के कर्मचारी
- जिला व उपमंडल कार्यालयों के दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मी

सरकार का उद्देश्य
इस निर्णय के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है:
- न्यूनतम मजदूरी को वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप बनाना
- कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना
- रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना
- निगम/निजी संस्थाओं में समानता लाना
लागू तिथि और अनुपालन
यह नया वेतन 01 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। सभी संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे इन संशोधित वेतन दरों को कड़ाई से लागू करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।